एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर DGCA हुआ सख्त, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जारी की सिक्योरिटी गाइडलाइंस
डीजीसीए ने कहा कि नया ‘सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स’ (CAR) विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किया गया है जो निगरानी तंत्र को मजबूत करेगा. इसमें हवाई हड्डों के उन कर्मियों के प्रशिक्षण व दक्षता की जरूरतों का भी उल्लेख किया गया है.
देश में एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी आवश्यकताओं सहित हवाई अड्डों पर एयर हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर के लिए सुरक्षा मानदंड जारी किए हैं. DGCA ने यह कदम हवाई यातायात में वृद्धि के बीच हवाई अड्डों पर विमानों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत उठाया है. कुछ हवाई अड्डों पर विमान को नुकसान पहुंचने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में भी ये नियम बनाए गए हैं.
DGCA ने जारी किया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स
डीजीसीए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि नया ‘सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स’ (CAR) विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किया गया है जो निगरानी तंत्र को मजबूत करेगा. इसमें हवाई हड्डों के उन कर्मियों के प्रशिक्षण व दक्षता की जरूरतों का भी उल्लेख किया गया है जो वहां विमानों के संचालन का हिस्सा होते हैं.
8 जुलाई को जारी हुआ CAR
‘ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स’ (GHSP) को डीजीसीए से छह महीने के अंदर सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी है. छह महीने की यह अवधि आठ जुलाई से शुरू हुई है जब नियामक ने सीएआर जारी किया था.
एयरपोर्ट पर सुरक्षा होगी मजबूत
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
विज्ञप्ति के अनुसार, हवाई अड्डा सेवा प्रदाताओं द्वारा लागू किया जाने वाला मजबूत सुरक्षा तंत्र हवाई अड्डों पर विमान संचालन के दौरान प्रतिकूल घटनाओं की रोकथाम करने और उनमें कमी लाने में मदद करेगा. नए नियमों के तहत, इन सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह प्रबंधक, स्टेशन प्रबंधक और सुरक्षा प्रबंधक नियुक्त करने होंगे. अन्य चीजों में, हवाई अड्डा कर्मियों को अद्यतन प्रशिक्षण हासिल करना होगा.
विमान परिचालन में अभूतपूर्व वृद्धि और हवाई अड्डों पर विमानों के संचालन में तीसरे पक्ष की भूमिका बढ़ने को ध्यान में रखते हुए DGCA ने कहा कि भारतीय हवाई अड्डों पर विमानों के रखरखाव में शामिल जीएचएसपी के लिए सुरक्षा मानक स्थापित करना अनिवार्य हो गया है. यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अब तक किसी भी मौजूदा नियमन के तहत शामिल नहीं था. बड़े विमान और हवाई अड्डों पर सहायक उपकरणों की संख्या में वृद्धि जैसे कारक परिचालन सुरक्षा चुनौती को बढ़ाते हैं.
DGCA ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री के अन्य क्षेत्रों के विपरीत ‘ग्राउंड हैंडलिंग’ क्षेत्र वर्तमान में उड़ान परिचालन, हवाई यातायात प्रबंधन और हवाई अड्डा संचालन जैसे क्षेत्रों में विनियमन के तहत नहीं है. इसने कहा कि इसलिए हवाई अड्डों पर विमानों की परिचालन सुरक्षा हासिल करना आवश्यक हो गया है.
05:01 PM IST